राज्य सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना 2024 पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। वित्तीय सहायता और सहायक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, यह योजना बीमारी, मृत्यु, अलगाव या अन्य आपदाओं के कारण संकट में फंसे लोगों की जरूरतों को पूरा करती है।
Bal Sangopan Yojana Maharashtra 2024: एक संक्षिप्त विवरण
पहलू | विवरण |
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उद्देश्य | 0 से 18 वर्ष के अनाथ, बेघर और कमजोर बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | महाराष्ट्र के निवासी, अनाथ, बेघर, कमजोर बच्चे (0-18 वर्ष); 18+ आयु; एकल माता-पिता; पारिवारिक संकट। |
लाभ | प्रति बच्चे ₹425 का मासिक अनुदान; देखभाल के लिए NGOs/CCIs को सहायता। |
पात्रता शर्तें | महाराष्ट्र निवासी, 0-18 वर्ष आयु, अनाथ/बेघर/कमजोर बच्चे, पारिवारिक संकट। |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अभिभावकों का फोटो। |
ऑनलाइन आवेदन | फिलहाल उपलब्ध नहीं; राज्य के बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) या NGOs के माध्यम से आवेदन करें। |
आधिकारिक वेबसाइट | womenchild.maharashtra.gov.in |
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र योजना क्या है?
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना 0 से 18 वर्ष की आयु के कमजोर बच्चों के लिए पारिवारिक माहौल बनाने पर केंद्रित है। बच्चों को अस्थायी रूप से देखभाल करने वाले परिवारों में रखकर, यह पहल उनकी भलाई सुनिश्चित करती है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। .
Bal Sangopan Yojana Maharashtra पात्रता मापदंड:
बाल संगोपन योजना जरूरतमंद बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए खुली है, जिनमें अनाथ, संकट का सामना करने वाले एकल माता-पिता, स्कूल से बाहर बाल श्रम करने वाले, और विघटित परिवारों के बच्चे या गंभीर विकलांगता वाले बच्चे शामिल हैं। पात्रता मानदंड उन विकट परिस्थितियों पर जोर देते हैं जिनमें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- अनाथ या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का पता नहीं लगाया जा सकता है, और जिन्हें गोद नहीं लिया जा सकता है।
- एकल माता-पिता वाले बच्चे और पारिवारिक संकट, मृत्यु, तलाक, अलगाव, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर बीमारी, माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने आदि।
- आउट ऑफ स्कूल बाल मजदूर (श्रम विभाग द्वारा जारी और प्रमाणित)।
- विघटित और एकल-अभिभावक परिवारों के बच्चे कुष्ठ रोग और आजीवन कारावास, HIV / AIDS, गंभीर मानसिक विकलांगता वाले बच्चों / बहु विकलांगता, विकलांग बच्चों वाले माता-पिता दोनों के बच्चे।
- वे बच्चे जो संकट में हैं, माता-पिता की गंभीर कलह, घोर उपेक्षा, अदालत या पुलिस की शिकायतें हैं।
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2024 वित्तीय सहायता:
योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति बच्चे 425 रुपये का मासिक अनुदान मिलता है, जिससे पालक माता-पिता को बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, योजना को लागू करने वाले धर्मार्थ संगठनों को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रति बच्चा 75 रुपये मिलते हैं, जिससे कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
- राज्य सरकार एक धर्मार्थ संगठन (charitable organization) के माध्यम से अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए पालक माता-पिता को प्रति बच्चे 425 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान करती है।
- परिवार और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लागू करने वाले charitable organization को प्रति बच्चे 75 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाता है।
बाल संगोपन योजना संस्थान (CCI):
बाल देखभाल योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य भर में 1,100 से अधिक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) स्थापित किए हैं। ये संस्थान सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Bal Sangopan Yojana Maharashtra में आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- लाभार्थी के अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र
Bal Sangopan Yojana Online Form
वर्तमान में, महाराष्ट्र सरकार अपने बाल देखभाल संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल संगोपन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। छात्रों सहित इच्छुक उम्मीदवार व्यक्तिगत ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता के बिना योजना से स्वचालित रूप से लाभ उठा सकते हैं। सरकार भविष्य में आवेदन प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- महाराष्ट्र राज्य के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें फिलहाल हम बता दें महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की गई है।
- इस योजना का लाभ सरकार अपने Child Care Institution (CCI) और राज्य के विभिन्न NGO के माध्यम से प्रदान करती है जो कि सरकार ने राज्य के प्रत्येक स्थान पर स्थापित किए हुए हैं।
- इसलिए जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें फिलहाल कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वता ही एनजीओ अथवा CCI द्वारा इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
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वेबसाइट | womenchild.maharashtra.gov.in |
FAQ’s
महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना क्या है?
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना 0 से 18 वर्ष की आयु के कमजोर बच्चों के लिए पारिवारिक माहौल बनाने पर केंद्रित है। बच्चों को अस्थायी रूप से देखभाल करने वाले परिवारों में रखकर, यह पहल उनकी भलाई सुनिश्चित करती है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। .
बाल संगोपन योजना आवेदन फॉर्म केसे डाउनलोड करें
आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाईट पर लॉगिन करके डाउनलोड किया जा सकता है
बाल संगोपन योजना की आधिकारिक वेबसाईट क्या है?
बाल संगोपन योजना की आधिकारिक वेबसाईट womenchild.maharashtra.gov.in है